रिटायरमेंट से ठीक पहले कर्मचारियों को मिलेगा गृह जिला, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की दलील खारिज. . . नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को राहत देते हुए गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2027 में अधिवार्षिकी आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाला है और ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले उनकी पसंद अथवा गृह जिले में पदस्थापना का लाभ दिया जाता रहा है। इसलिए इस मामले में भी उसे यह लाभ दिया जाना चाहिए।
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नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को राहत देते हुए गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2027 में अधिवार्षिकी आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाला है और ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले उनकी पसंद अथवा गृह जिले में पदस्थापना का लाभ दिया जाता रहा है। इसलिए इस मामले में भी उसे यह लाभ दिया जाना चाहिए।
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*रिटायरमेंट से ठीक पहले कर्मचारियों को मिलेगा गृह जिला, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की दलील खारिज*
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को राहत देते हुए गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2027 में अधिवार्षिकी आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाला है और ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले उनकी पसंद अथवा गृह जिले में पदस्थापना का लाभ दिया जाता रहा है। इसलिए इस मामले में भी उसे यह लाभ दिया जाना चाहिए।
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सौजन्य: *IND 24 न्यूज़*